Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Court decision case indecent comment on PM Modi SP MLA Nahid Hasan sentenced to fine 100 rupees

पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में कोर्ट का फैसला, सपा MLA नाहिद हसन को 100 रुपये के अर्थदंड की सजा

  • शामली में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बसपा सुप्रीमो मायावती पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में सीजेएम/एमपी एमएलए कोर्ट ने कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को दोषी करार दिया।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, शामलीThu, 13 Feb 2025 09:16 PM
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पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में कोर्ट का फैसला, सपा MLA नाहिद हसन को 100 रुपये के अर्थदंड की सजा

यूपी के शामली में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बसपा सुप्रीमो मायावती पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में सीजेएम/एमपी एमएलए कोर्ट ने कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को दोषी करार दिया। अदालत ने कुछ समय बाद फैसला सुनाते हुए विधायक नाहिद हसन को 100 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस दौरान करीब ढाई घंटे तक विधायक कोर्ट में रहे। अर्थदंड अदा करने के बाद विधायक कोर्ट रूम से बाहर निकलकर चले गए।

कैराना से विधायक नाहिद हसन के खिलाफ वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अशोभनीय टिप्पणी का मामला दर्ज किया गया था। कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट में यह मामला विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। मुकदमे में कुल 129 तारीख लगीं। गुरुवार को सीजेएम/एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश प्रतिभा ने दो पहर बाद विधायक को दोषी करार दिया। इसके करीब दो घंटे बाद फैसला सुनाया गया, तब तक विधायक कोर्ट रूम में ही रहे। अभियोजन अधिकारी उतेश जौहरी ने बताया कि मामले में कोर्ट ने विधायक को 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। अर्थदंड अदा करने पर विधायक कोर्ट रूम से बाहर आए।

यह था मामला

2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कैराना से नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया था। 28 मार्च 2014 को शामली के आजाद चौक पर कार्यालय के उद्घाटन के दौरान नाहिद हसन ने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बसपा सुप्रीमो मायावती पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी थी। अगले दिन एसआई दीक्षित त्यागी ने शामली कोतवाली में नाहिद हसन के विरूद्ध आईपीसी की धारा 171(छह) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था।

छावनी में तब्दील रहा कोर्ट परिसर

विधायक नाहिद हसन के मुकदमे में फैसले के चलते सुबह दस बजे से ही कचहरी परिसर छावनी में तब्दील हो गया था। सीओ श्याम सिंह के नेतृत्व में कैराना प्रभारी निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह रावत, थानाभवन प्रभारी निरीक्षक विरेन्द्र सिंह कसाना, झिंझाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र शर्मा, कांधला पुलिस तथा महिला थाना प्रभारी के अलावा भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। डॉग स्क्वायड की टीम ने भी कचहरी में तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा कचहरी के दोनों गेट पर तलाशी के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था।

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