एथलीट के यौन शोषण में कोच को 7 साल की कैद, होटल में अश्लील फिल्म दिखाकर की थी छेड़छाड़
- नाबालिग एथलीट के पिता ने थाना बारादरी में चार जनवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि उनकी नाबालिग बेटी शहर के एक कॉलेज में हाईस्कूल की स्टूडेंट है और राष्ट्रीय स्तर की एथलीट है। वह स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोच साहिबे आलम से ट्रेनिंग ले रही थी।
यूपी के बरेली में विशेष जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक की कोर्ट ने नाबालिग एथलीट से नैनीताल होटल में छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश के मामले में कोच साहिबे आलम को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने कोच पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक शुभव मिश्रा और सीपी गुप्ता ने बताया कि नाबालिग एथलीट के पिता ने थाना बारादरी में चार जनवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि उनकी नाबालिग बेटी शहर के एक कॉलेज में हाईस्कूल की छात्रा है और राष्ट्रीय स्तर की एथलीट है। वह स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोच साहिबे आलम से ट्रेनिंग ले रही थी।
साहिबे आलम एथलेटिक्स संघ का सचिव भी है। मानसून मैराथन 2017 में भाग लेने के लिए कोच साहिबे आलम उनकी बेटी को नैनीताल ले गया। इसमें वह प्रथम रही। शील्ड मिलने के बाद कोच ने नैनीताल के एक होटल में बेटी को रोक लिया और मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाकर छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश की। बेटी के चीखने पर होटल कर्मी आए तो वह बच सकी।
बरेली लौटने पर कोच साहिबे आलम ने उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया और विरोध पर डिस्ट्रिक्ट गेम में शामिल न करने की धमकी दी तो उसने पिता को आपबीती बताई। इसके बाद उन्होंने थाना बारादरी में कोच साहिबे आलम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई।
एक अन्य एथलीट से छेड़छाड़ में भी फंसा है कोच
कोच साहिबे आलम के खिलाफ एक अन्य नाबालिग एथलीट से छेड़छाड़ के मामले में भी फंसा है। इस मामले में एथलीट ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस केस की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की दूसरी विशेष कोर्ट में विचाराधीन है।