नए आपराधिक कानूनों के अमल के लिए मार्च-2025 तक पूरा कराएं पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग: सीएम योगी
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी अमल के लिए पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण मार्च 2025 तक पूरा करने को है। उन्होंने यह भी कहा कि कारागारों व थानों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी अमल के लिए पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण मार्च 2025 तक पूरा करने को है। उन्होंने यह भी कहा कि कारागारों व थानों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को तीन नए कानूनों के अमल को हुई समीक्षा बैठक में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि तीन नए कानूनों के अनुपालन में फॉरेंसिक का अहम रोल है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन ही संचालित हो रही है। ऐसे में सीएम ने जल्द से जल्द सभी जिलों में एक-एक और नयी फॉरेंसिक मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाए। इन कानूनों के क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए। सीएम ने कारागार में वीसी यूनिट के अधिष्ठापन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिये। इसके अलावा सीएम ने सभी थानों पर विवेचकों और अभियोजन के अधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नये कानूनों के संबंध में उपकरणों का क्रय लगातार किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने उपकरणों की क्रय प्रक्रिया में तेजी लाते हुए मार्च-25 तक क्रय प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।
सभी आईपीएस, पीपीएस और प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्षों प्रशिक्षित
शुक्रवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के सभी आईपीएस, पीपीएस और प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्षों और टेक्निकल स्टाफ को तीन नये कानूनों के संबंध में शत-प्रतिशत प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं 99 प्रतिशत निरीक्षकों, 95 प्रतिशत उपनिरीक्षकों तथा 74 प्रतिशत हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुम्भ-25 में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में वहां नये कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगायी जाए। इसके अलावा छोटे-छोटे वीडियो के जरिये श्रद्धालुओं को नये कानूनों की खूबियों के बारे में बताया जाए। साथ ही विशेष उपलब्धियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के साथ विगत कुछ दिनों में उल्लेखनीय दंड के प्रकरण जिनमें कम से कम समय में अपराधियों को सजा दिलायी गयी, उनका प्रचार-प्रसार किया जाए।