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चित्रकूट में मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची उपलब्ध, नाम न होने पर दें आवेदन

एडीएम उमेशचन्द्र निगम ने बताया कि चित्रकूट और मानिकपुर में मतदान के लिए नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 29 अक्टूबर से शुरू हो गया है। मतदाता 9, 10, 23, और 24 नवंबर को दावे और आपत्तियाँ दर्ज कर...

Newswrap हिन्दुस्तान, चित्रकूटThu, 7 Nov 2024 09:02 PM
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एडीएम उमेशचन्द्र निगम ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चित्रकूट व मानिकपुर में अर्हता तिथि एक जनवरी के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन बीते 29 अक्टूबर को सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों, मतदान केन्द्रों पर करा दिया गया है। जिसमें दावे व आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि 9, 10, 23, 24 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में अपने मतदान केन्द्रों पर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकते हैं। कोई मतदाता जो एक जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो तो वह प्रारूप-6 में अपना आवेदन संबंधित मतदान केन्द्र पर नियुक्त पदाभिहीत अधिकारी व बूथ लेबिल अधिकारियों के समक्ष या संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय समेत मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर प्रस्तुत कर सकता है। किसी शामिल नाम में कोई आपत्ति होने पर प्रारूप-7 पर आवेदन दे सकते हैं। किसी मतदाता के नाम से संबंधित किसी प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो तो उसे शुद्ध कराने या स्थान परिवर्तन के लिए प्रारूप-8 में आवेदन दे सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करके आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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