तीन गांजा तस्करों को 12-12 साल की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना
Chitrakoot News - चित्रकूट। संवाददाता विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक की अदालत ने गांजा तस्करी में तीन लोगों
चित्रकूट। संवाददाता विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक की अदालत ने गांजा तस्करी में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
बीते 21 जनवरी 2018 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ के अभिसूचना अधिकारी अतुल द्विवेदी ने मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक सूचना मिली थी कि एमपी के सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी नृपेन्द्र सिंह और अमर पाटन थाने के लालपुर निवासी संदीप पटेल अपनी गाड़ियों से गांजा की बड़ी खेप की लेनदेन के लिए राजापुर थाने के सुरवल गांव पहुंचने वाले हैं। जहां पहाड़ी थाने के लोहदा निवासी अनुराग सिंह अपनी गाड़ी से नृपेन्द्र सिंह और संदीप पटेल को गांजा आपूर्ति करेगा। एनसीबी टीम ने सुरवल में तीनों को गाड़ियों के साथ पकड़ लिया। तलाशी के दौरान गांजे की 17 बोरियां बरामद हुई। जिनमें करीब 580 किलो गांजा पाया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद मिश्रा व एनसीबी के अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने बताया कि सभी आरोपितों को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई।
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