Hindi NewsUttar-pradesh NewsChitrakoot NewsMother-Son Duo Sentenced to Life Imprisonment for Brutal Murder over Daughter s Friendship

चित्रकूट में युवक की हत्या में दोषी मां-बेटे को आजीवन कारावास

Chitrakoot News - जिला सत्र न्यायाधीश ने मां-बेटे को एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या करने का दोषी पाया। हत्या की वजह बेटी से बातचीत करना बताया गया। उन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। घटना मऊ जिले के बियावल...

Newswrap हिन्दुस्तान, चित्रकूटFri, 6 Dec 2024 11:11 PM
share Share
Follow Us on

जिला सत्र एवं न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम की अदालत ने पिछले डेढ़ वर्ष पहले बेटी से बात करने वाले पड़ोसी युवक की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम तरीके से हत्या करने में मां-बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनो को 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। बीते तीन जून 2023 को मऊ थाना क्षेत्र के बियावल गांव के मजरा काशी नाथ का पुरवा निवासी चंद्रभान ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि बीते दो जून की शाम करीब साढ़े सात बजे वह अपने घर से बाहर था। इसी दौरान उसके 19 वर्षीय बेटे ननकू पर पड़ोस में रहने वाले मन्नू निषाद की पत्नी ऊषा देवी व उसके बेटे शिव औतार ने अपने घर के पास घात लगाकर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर दिया। जिससे बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनो के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। वादी चंद्रभान के अनुसार उसका बेटा ऊषा की बेटी से बातचीत करता था। इसी रंजिश में बेटे की हत्या की गई। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने प्रभावी बहस करते हुए न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोनो मां-बेटे को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें