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चित्रकूट में सरकारी कोष से चार दिव्यांग जोड़ों की होगी शादी

दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत इस वर्ष चार जोड़ों की शादियों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पात्र दिव्यांगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अब तक तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के तहत...

Newswrap हिन्दुस्तान, चित्रकूटMon, 18 Nov 2024 09:07 PM
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दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत इस वर्ष चार जोड़ों की शादियां सरकारी कोष से कराई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग की ओर से पात्र दिव्यांगों से आनलाइन आवेदन मांगे गए है। अभी तक तीन आवेदन पहुंच चुके है। जिला दिव्यांग जनसशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका यादव ने बताया कि दिव्यांगजनो की शादी के पश्चात प्रदेश सरकार की ओर से दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत कन्या के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये, वर के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये एवं दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 35 हजार रुपये प्रदेश सरकार से दिए दिये जाएंगे। जिले में योजना के तहत चार जोड़ों को लाभान्वित किया जाना है। अभी तक तीन आवेदन विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त हो चुके हैं। योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने शर्तें निर्धारित की है। जिसमें आवेदन के समय कन्या 18 वर्ष से 45 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी का रजिस्ट्रेशन या कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संयुक्त खाता, तहसील से जारी किया आय प्रमाण पत्र एवं शादी का फोटोग्राफ ऑनलाइन करना होगा।

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