फर्जी हस्ताक्षर कर शपथ पत्र दाखिल करने पर दो अधिवक्ता समेत तीन पर मुकदमा
Chitrakoot News - मानिकपुर तहसील क्षेत्र के चर गांव का मामला, एसडीएम ने दर्ज कराई रिपोर्ट हस्ताक्षर में नोटरीकर्ता का काश्तकार का अधिवक्ता फंसे चित्रकूट, संवाददाता। भ
मानिकपुर तहसील क्षेत्र के चर गांव का मामला, एसडीएम ने दर्ज कराई रिपोर्ट महिला काश्तकार ने जमीन को अकृषिक कराने को लेकर दायर किया था वाद
सह खातेदारों के फर्जी हस्ताक्षर में नोटरीकर्ता का काश्तकार का अधिवक्ता फंसे
चित्रकूट, संवाददाता।
भूमिधरी जमीन को अकृषिक घोषित कराने के लिए दायर वाद में सह खातेदारों के शामिल शपथ पत्र में हस्ताक्षर फर्जी पाए जाने पर एसडीएम ने तीन लोगों के खिलाफ मानिकपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें वाद दायर करने वाली महिला काश्तकार, नोटरी करने वाले अधिवक्ता के अलावा काश्तकार के अधिवक्ता को शामिल होना बताया गया है।
एसडीएम मानिकपुर पंकज वर्मा की ओर से मानिकपुर थाने में दी गई तहरीर में बताया गया कि उनके न्यायालय में सीता देवी शुक्ला पत्नी धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला निवासी चर ने मौजा भौंरी में अवस्थित भूमिधरी जमीन को अकृषिक उद्घोषणा के लिए कम्पयूटरीकृत आवेदन कर जमीन को लगान मुक्त करने का अनुरोध किया था। आवेदन पर तहसीलदार से स्थलीय व अभिलेखीय जांच कराते हुए आख्या ली गई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने मौके पर जाकर सहखातेदारों के बयान दर्ज किए। जिसमें आवेदिका सीता देवी के साथ दर्ज सहखातेदार लव प्रसाद ने संबंधित जमीन को अकृषक करने से संबंधित पत्रावली में संलग्न शपथ पत्र पर अपने हस्ताक्षर होना अस्वीकर किया और कहा कि उसने ऐसा कोई शपथ पत्र नहीं दिया है और न ही अकृषक उद्घोषणा के लिए उसकी सहमति है। इसी प्रकार एक अन्य सहखातेदार शिवस्वरूप जो कि दिल्ली में हैं। उसने दूरभाष पर बातचीत के दौरान अवगत कराया कि शपथ पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं है और न ही उसकी सहमति है। एसडीएम के मुताबिक इससे प्रतीत होता है कि आवेदिका ने वाद ग्रस्त भूमि की अकृषक उद्घोषणा के लिए छल व अपवंचना से प्रेरित होकर अपने अधिवक्ता से दुरुभि संधि कर न्यायालय को गुमराह करने की मंशा से छल कपट पूर्वक सहकास्तकारों के कूटरचित हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस कृत्य में प्रथम दृष्टया आवेदिका के साथ नोटरीकर्ता आनन्द मिश्रा व अधिवक्ता नारायण सिंह सहित अन्य की संलप्तिता परिलक्षित होती है। पुलिस ने एसडीएम के पत्र के आधार पर आवेदिका सीता देवी शुक्ला के अलावा नोटरीकर्ता व उनके अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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