Hindi NewsUttar-pradesh NewsChitrakoot NewsCourt Sentences Two Brothers to 10 Years in Non-Intentional Homicide Case

गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाइयों को दस-दस वर्ष की सजा

Chitrakoot News - चित्रकूट में जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने दो भाइयों को गैर इरादतन हत्या के मामले में दस साल की सजा सुनाई है। 2020 में, सुरतिया ने अपने पति के हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। हमलावरों ने लाठियों से हमला...

Newswrap हिन्दुस्तान, चित्रकूटThu, 9 Jan 2025 11:59 PM
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चित्रकूट। संवाददाता जिला सत्र एवं न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी को 13 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

मऊ थाना क्षेत्र के बरियारी खुर्द की निवासी सुरतिया पत्नी रामभवन ने बीते 23 अगस्त 2020 को थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसके पति रामभवन जानवरों से खेत की फसल बचाने के के लिए सुबह करीब साढ़े नौ बजे घर से गए थे। इसी दौरान गांव के ही प्रदीप उर्फ मुन्ना बेलौहा अपने बेटे बउवा व नान के साथ मिलकर उसके पति पर हमला कर दिया। इसके साथ ही उसके बेटे लवकुश व भतीजे तीरथ के साथ भी मारपीट की। उसके पति रामभवन को अकेला पाकर तीनों हमलावरों ने लाठियों से मारकर लहुलूहान कर दिया। इसी बीच वह भी खेत में पहुंची तो हमलावर मौके से भाग निकले। घायल पति ने सीएचसी मऊ से जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान एक आरोपित प्रदीप उर्फ मुन्ना बेलौहा की मौत हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने कोर्ट में अभियोजन पक्ष से गवाह और साक्ष्य पेश किए। न्यायालय ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सगे भाई बउवा व नान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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