Hindi NewsUttar-pradesh NewsChitrakoot NewsCourt Sentences 10 Years Imprisonment for Manslaughter in Dispute Case

गैर इरादतन हत्या में पांच बेटों समेत पिता को दस-दस वर्ष की सजा

Chitrakoot News - चित्रकूट में जिला सत्र न्यायाधीश ने एक विवाद मामले में पिता और उसके पांच बेटों को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। दूसरे पक्ष के सात लोगों को तीन साल की सजा मिली। यह मामला तब शुरू हुआ जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष...

Newswrap हिन्दुस्तान, चित्रकूटWed, 8 Jan 2025 10:44 PM
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चित्रकूट। संवाददाता जिला सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम की अदालत ने दो पक्षों के बीच हुए विवाद के मामले की सुनवाई करते हुए एक पक्ष के पांच बेटों समेत पिता को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं दूसरे पक्ष के सात लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पक्ष के दोषियों को आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।

सरधुवा गांव के मजरा कल्याणी पुरवा निवासी सोमदत्त ने बीते 24 मई 2020 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 23 मई 2020 को रात दस बजे वह अपने भाई गणेश के साथ घर में खाना खा रहा था। तभी पड़ोसी बद्री निषाद अपने पांच लड़कों ननकौना, बुद्धि, बच्चू, बाबू व कलुवा के साथ अपनी छत पर चढ़कर उनको और गांव वालों को गालीगलौज करने लगे। वह अपने भाई गणेश और पत्नी नीलम के साथ छत पर गया और गाली देने से मना किया। जिस पर बद्री निषाद ने अपने बेटों के साथ मिलकर लाठी, डंड़ों और फरसे से हमला कर दिया। जिससे उसके भाई गणेश के सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा पत्नी नीलम, भाई बुद्धराज व ओमप्रकाश भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताते हैं कि दोनों पक्ष के बीच मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए थे। जिस पर दूसरे पक्ष से रानी देवी ने भी सोमदत्त, नंगा, पंचू, शंकर प्रसाद, राजा, खूनी व बुद्धराज निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर बद्री निषाद व उसके पांच बेटों ननकौना, बुद्धि, बच्चू, बाबू व कलुवा को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही कोर्ट ने दूसरे पक्ष के सोमदत्त, नंगा, पंचू, शंकर, राजा, खूनी व बुद्धराज निषाद को मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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