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कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत की खारिज

Chandauli News - चंदौली में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत खारिज कर दी। पीड़ित की पिता ने आरोपी युवक पर 25 सितंबर 2024 को बलुआ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी ने कोर्ट में...

Newswrap हिन्दुस्तान, चंदौलीFri, 29 Nov 2024 01:07 AM
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चंदौली। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट अनुराग शर्मा की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत खारिज कर दिया। आरोपी की ओर से न्यायालय में प्र्रार्थना पत्र देकर जमानत के लिए गुहार लगाई गई थी। अभियोजन की तरफ से तर्क प्रस्तुत करने वाले विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि बलुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित सात वर्षीय बालिका के पिता ने गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हए बलुआ थाने में 25 सितंबर 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि पीड़िता घर के बगल में स्थित सरकारी स्कूल परिसर में खेल रही थी। इस दौरान वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां मौजूद गांव का ही युवक मनोज कुमार उसे गाली देने लगा। इसी बीच पीड़िता गली से होते हुए शौच के लिए जाने लगी। तभी वह पीड़िता को पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में पुलिस ने 65/2 भारतीय न्याय संहिता और 5 एम/6 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया था। अभियुक्त ने स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जमानत की गुहार लगाई थी। लेकिन अदालत ने जमानत खारिज कर दिया।

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