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दहेज हत्या में आरोपी को पांच साल की सजा

Chandauli News - चंदौली में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी धरमजीत को 5 वर्ष की कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 4 जुलाई 2019 को धारा 498ए, 304बी...

Newswrap हिन्दुस्तान, चंदौलीSat, 1 Feb 2025 02:21 AM
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दहेज हत्या में आरोपी को पांच साल की सजा

चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम श्याम बाबू की अदालत में शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चकिया थाने के वनरसिया ग्राम निवासी आरोपी धरमजीत के विरुद्ध चार जुलाई 2019 को धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल एवं अवधेश कुमार पाण्डेय एडीजीसी और चकिया थाने के पैरोकार बीर बहादुर ने प्रभावी पैरवी की। इसपर कोर्ट ने साक्ष्य के फलस्वरूप आरोपी को कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

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