Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Case registered against a dozen people including Atiq two sons under Gangster Act

अतीक के दोनों बेटों समेत एक दर्जन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज, रंगदारी मामले में भी आरोप तय

  • अतीक अहमद के बेटे अली अहमद, मोहम्मद उमर और अतीक के अधिवक्ता समेत एक दर्जन आरोपितों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही कोर्ट ने अतीक के दोनों बेटों समेत चार पर रंगदारी का आरोप तय कर दिया है।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, प्रयागराजTue, 29 Oct 2024 10:51 PM
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माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद, मोहम्मद उमर और अतीक के अधिवक्ता खान सौलत हनीफ, विजय मिश्रा सहित एक दर्जन आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(3) (1) के अंतर्गत धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें अतीक के बड़े बेटे अली को गैंग लीडर बताया गया है। पुलिस की अर्जी पर इन सभी के विरुद्ध न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड बुधवार को बनाया जाएगा। विवेचक की अर्जी पर अदालत में इन सभी की पेशी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। इन्हें गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

गौरतलब है कि यह सभी आरोपित जेल में बंद हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन सभी आरोपितों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका प्रथम रिमांड बनेगा। त्योहार के कारण एवं आरोपितों की सुरक्षा को देखते हुए यह तय होगा कि इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया जाए या व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। गैंग लीडर अली अहमद के साथ ही मोहम्मद उमर, कैश अहमद, राकेश, मो. अरशद, नियाज़ अहमद, इकबाल अहमद, शाहरुख खान, खान सौलत हनीफ,अखलाक अहमद, विजय कुमार मिश्र तथा सदाकत खान का रिमांड बनाया जाएगा।

अतीक के बेटे अली और उमर सहित चार पर रंगदारी का आरोप तय

पांच करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने एवं फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में सत्र न्यायालय ने मंगलवार को अतीक अहमद के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद के साथ ही दो अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर दिया है। हालांकि आरोप पढ़कर सुनाए जाने के बाद आरोपियों ने पूरे मामले को राजनीतिक से प्रेरित और झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। साथ ही पूरे मामले की परीक्षण कराने की मांग की। इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को आगामी पांच नवंबर को न्यायालय के समक्ष मामले के गवाहों को पेश करने का आदेश दिया है।

अक्तूबर 2021 में मोहम्मद मुस्लिम से रंगदारी मांगने के लिए उसका अपहरण कर जान से मारने की नियत से उसके गले में बेल्ट डालकर लटका दिया था। इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान मंगलवार को अली अहमद ओर असद कालिया को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से नैनी जेल से पेश किया गया। वहीं, उमर की लखनऊ जेल से ऑनलाइन पेशी कराई गई। इसके अलावा जमानत पर छूटा नुसरत खान अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश अंजू कन्नौजिया ने पत्रावली पर उपलब्ध विवेचक के एकत्र कागजातों का अवलोकन करने और शासकीय अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह, हरि नारायण शुक्ला व आरोपियों के अधिवक्ताओं के तर्क को सुनने के बाद आरोप तय किया।

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