पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद
Bulandsehar News - अनूपशहर में पत्नी अनीता और उसके प्रेमी सुरजीत को पति कुलदीप की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 2019 में कुलदीप की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस जांच में दोनों की संलिप्तता उजागर हुई।...
अवैध संबंधों में बांधक बने पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर के न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को अभियोजक नितिन त्यागी ने बताया कि वर्ष 2019 में अनूपशहर क्षेत्र में कुलदीप की मौत हुई थी। अनूपशहर कोतवाली में गांव जयरामपुर के वीरेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई कुलदीप ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के सात साल के बेटे से बात की, तो उसने बताया कि मम्मी ने ही अंकल के साथ मिलकर पापा की हत्या की है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि कुलदीप की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस जांच में हत्या में अनीता पत्नी कुलदीप और प्रेमी सुरजीत पुत्र मलखान निवासी गांव जयरामपुर थाना अनूपशहर के शामिल होने का खुलासा हुआ। 21 सितंबर 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमे छह गवाह परिक्षित हुए। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश विनीत चौधरी द्वारा गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी पत्नी अनीता व उसके प्रेमी सुरजीत को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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