Hindi NewsUttar-pradesh NewsBulandsehar NewsTwo Convicted for Animal Cruelty in Bulandshahr 3-Year Jail Sentence and Fines

पशुओं को वाहन में क्रूरतापूर्वक ले जाने में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल कैद

Bulandsehar News - बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायाधीश ने 2013 में पशुओं को क्रूरतापूर्वक ले जाने के मामले में दो अभियुक्तों नासिर और मोहम्मद फैजान को तीन-तीन साल कैद और 5050 रुपये का अर्थदंड सुनाया। दोनों को नरौरा पुलिस ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरSat, 22 Feb 2025 11:25 PM
share Share
Follow Us on
पशुओं को वाहन में क्रूरतापूर्वक ले जाने में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल कैद

बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर विनीत चौधरी के न्यायालय ने वर्ष 2013 में पशुओं को वाहन में क्रूरतापूर्वक ले जाने के मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों द्वारा एक वाहन में गोवंशीय पशुओं को क्रूरता से भरकर ले जाया जा रहा था। दोनों अभियुक्तों पर 5050-5050 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में नरौरा पुलिस ने अमरोहा के थाना डिडौली के गांव डिडौली निवासी नासिर पुत्र नसीर और संभल के थाना नखासा के मोहल्ला लोधी सराय निवासी मोहम्मद फैजान पुत्र बाबू को एक वाहन में गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाते हुए पकड़ा था। 8 नवंबर 2013 को थाना नरौरा में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

13 दिसंबर 2013 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में छह गवाह पेश किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर विनीत चौधरी के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी नासिर एवं मोहम्मद फैजान को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कैद और 5050-5050 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें