Hindi NewsUttar-pradesh NewsBulandsehar NewsThree including Petty Dealer sentenced to two years each

पेटी डीलर सहित तीन को दो-दो साल की सजा

Bulandsehar News - सफेद कैरोसिन को डीजल बता डीजल के रेट में बेचने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रशांत मित्तल के...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरSat, 6 Feb 2021 06:32 PM
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बुलंदशहर। संवाददाता

सफेद कैरोसिन को डीजल बता डीजल के रेट में बेचने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रशांत मित्तल के न्यायालय ने पेटी डीलर व उसके दो साथियों को दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि वादी राजपाल सिंह यादव पूर्ति निरीक्षक 4 नवंबर 2003 को अहमदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने टीम के साथ मीना आयल पहासू रोड अहदगढ़ की दुकान का निरीक्षण किया। वहां पेटी डीलर हरकेश, वीरपाल और यज्ञेश्वर सफेद मिट्टी के तेल को सफेद डीजल बताकर उसी के रेट में बेच रहे थे। जिन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की और चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। दोनों पक्षों के के अधिवक्ताओं की जिरह व बहस तथा गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर तीनों न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी मानते हुए दो - दो वर्ष कारावास व दो दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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