हत्या और जानलेवा हमले में दो सगे भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद
- न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 51-51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगायाहत्या और जानलेवा हमले में दो सगे भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैदहत्या और
जिला न्यायाधीश मंजीत सिंह श्यौराज ने वर्ष 2007 में खानपुर के गांव सोझना झाया में हत्या और जानलेवा हमले की घटना में दो सगे भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 51-51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गुरुवार को अभियोजक सुरेन्द्र सिंह, ईशांत चौधरी व मनुराज सिंह ने बताया कि वर्ष 2007 में खानपुर के गांव सोझना झाया में आरोपी नेत्रपाल व प्रतिपाल पुत्र सहाब सिंह और प्रदीप पुत्र जयचन्द द्वारा अपने गांव निवासी भूरी सिंह की हत्या व अन्य को जान से मारने की नियत से गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया था। 21 अक्टूबर 2007 को थाना खानपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और 30 नवंबर 2007 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। इस अभियोग को जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमे 11 गवाह पेश हुए। जिला न्यायाधीश मंजीत सिंह श्यौराज ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। जिला न्यायाधीश ने अभियुक्त नेत्रपाल, प्रतिपाल व प्रदीप को उम्रकैद और 51-51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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