शिवम हत्याकांड में दो अभियुक्तों को उम्रकैद
शिवम हत्याकांड में दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वर्ष 2018 में खुर्जा नगर के गांव सौधा हबीबपुर निवासी शिवम की हत्या हुई थी। पुलिस ने अरविन्द और सुनील को...
शिवम हत्याकांड में दो अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश-01 के न्यायाधीश विजय पाल सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। दोनों अभियुक्तों पर 10 हजार-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक राजीव कुमार मलिक ने बताया कि वर्ष 2018 में खुर्जा नगर के गांव सौधा हबीबपुर निवासी शिवम की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। 11 अप्रैल 2018 को वादी पक्ष द्वारा हत्याकांड में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने गांव निवासी आरोपी अरविन्द पुत्र नेत्रपाल और सुनील पुत्र वीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया था। 2 मई 2018 को पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोग को जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। न्यायालय में 11 गवाह पेश हुए। अपर सत्र न्यायाधीश-01 के न्यायाधीश विजय पाल सिंह ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद और 10 हजार-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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