पुलिस की जांच में झूठा निकला गैंगरेप का मामला
पुलिस की जांच में झूठा निकला गैंगरेप का मामला
कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से गैंगरेप का मामला पुलिस की जांच में झूठा निकला। प्रधानी की रंजिश में दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए गैंगरेप का झूठा आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब पुलिस द्वारा वादी और उसके परिजनों के खिलाफ मजिस्ट्रेट को धारा 182(झूठी सूचना देना) के तहत रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का केस चलाया जा सके। इसके अलावा धारा 211 (झूठा मुकदमा दर्ज कराकर किसी को अपमानित करना) के तहत पुलिस मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।गौरतलब है कि बीते दिन कोतवाली देहात के गांव कुच्छेजा के एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी 12वर्षीय पुत्री को घर से अगवा करने के बाद गांव के ही चार दबंग युवक आबिद, शौकीन, आकिल एवं सरवर ने उसे खेत में ले जाकर गैंगरेप किया। इस सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। तत्काल ही रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस को प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। पीड़िता, उसके पिता एवं अन्य परिजनों के बयान अलग-अलग निकले। मामले की गहन जांच में पता चला कि पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान की रंजिश के कारण लड़की को मोहरा बनाकर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिस लड़की की उम्र 12 साल बताई गई, वह जांच में 18 साल की निकली। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। केस को एक्सपंज करते हुए धारा-182 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाएगी। मामले में वादी एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कानूनी रूप से धारा 211 में यदि मुकदमा दर्ज हो सकता है तो मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा।------------------------
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।