पत्नी की हत्या में पति समेत दो को आजीवन कारावास
Bulandsehar News - युवती वंदना को शादी के बाद पति अमित और उसके दोस्त विकास बंसल ने हत्या कर दी। 2018 में गाजियाबाद में शादी के बाद वंदना की हत्या के सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया गया। कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए...
युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और शादी करने के बाद हत्या करने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त और उसके दोस्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जनपद हापुड़ के मोहल्ला हरद्वारी नगर निवासी राजेश्वर ने औरंगाबाद थाने पर फरवरी 2020 में तहरीर देते हुए बताया था कि उनकी बेटी वंदना को औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव बरारी निवासी अमित प्रेमजाल में फंसाकर हापुड़ से ले आया था। 28 अप्रैल 2018 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद वंदना के एक बेटी हुई। उसे अब जानकारी मिली है कि दो माह पहले अमित ने उनकी बेटी की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया है। आरोप था कि अमित ने दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए बेटी को निर्ममतापूर्वक मारा है। बताया कि गांव के चौकीदार नरेश सिंह तीन दिसंबर 2019 की सुबह अपने खेत पर जा रहा था, तो गांव के जंगल में भूवनेश्वर के ट्यूबवेल के पास उपलों में किसी की लाश जलते देखा। चौकीदार ने थाना औरंगाबाद को फोन कर सूचना दी। चौकीदार की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपलों से कंकाल को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। हत्या और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि इस घटना में अमित के साथ उसका दोस्त हरियाणा के फरीदाबाद जिले के थाना वल्लभगढ़ निवासी विकास बंसल भी शामिल साथ था। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय शिवानंद ने तमाम सबूतों, गवाहों और अधिवक्ताओं की जिरह व बहस सुनने के बाद वंदना की हत्या में उसके पति अमित और उसके दोस्त विकास बंसल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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