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अभियुक्त को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छोड़ा

Bulandsehar News - अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद ने छतारी क्षेत्र में किशोरी को ले जाने के दोषी अनिल कुमार को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छोड़ते हुए 20 हजार रुपये का प्रतिकर लगाया। वादी मुकदमा की 16 वर्षीय बेटी 15 जुलाई...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरMon, 13 Jan 2025 11:23 PM
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अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय शिवानंद ने छतारी क्षेत्र ने करीब साढ़े नौ वर्ष पहले किशोरी को ले जाने के दोषी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छोड़ते हुए 20 हजार रुपये का प्रतिकर लगाया है। प्रतिकर की धनराशि में से पचास प्रतिशत वादी मुकदमा को नियमानुसार दिया जाएगा। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी) ध्रुव कुमार वर्मा एवं भूपेन्द्र राजपूत ने बताया कि थाना छतारी पर 17 जुलाई 2015 को एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया। वादी मुकदमा के मुताबिक उसकी 16 वर्षीय बेटी दो दिन पहले 15 जुलाई को शाम पांच बजे घर से शौच के लिए गई थी, जिसके बाद देर रात तक घर वापस नहीं पहुंची। बेटी को इधर-उधर काफी तलाश किया गया। गांव के महेश तथा बंटी ने बताया कि 15 जुलाई की शाम क्षेत्र के गांव नंगला बंजारा नारायणपुर निवासी अनिल पुत्र केहरी सिंह अलीगढ़ जाने वाली बस में उनकी बेटी को हाथ पकड़कर बस में चढ़ा रहा था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय शिवानंद ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी अनिल कुमार को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त अनिल कुमार को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छोड़ते हुए 20 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में अधिरोपित किया। इसमें से 50 प्रतिशत विधिनुसार वादी मुकदमा को आवेदन पर देय होगा।

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