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आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति को 10 वर्ष का कारावास

Bulandsehar News - एडीजे कोर्ट ने शादी के 15 वर्ष बाद भी बच्चा ना होने पर दूसरी शादी करने वाले पति को पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया। सुनीता ने पति और उसके परिजनों द्वारा प्रताड़ना का सामना किया। उसे जलने...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरThu, 8 May 2025 11:22 PM
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आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति को 10 वर्ष का कारावास

एडीजे कोर्ट ने शादी के 15 वर्ष बाद भी बच्चा ना होने पर दूसरी शादी करने से नाराज पत्नी की जलकर हुई मृत्यु में आत्म हत्या के लिए उकसाने के दोषी पति को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजा है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र के गांव नौअरी भोजपुर निवासी विजय कुमार मथुरिया पुत्र वीरेंद्र कुमार ने 30 अप्रैल 18 को डिबाई कोतवाली में तहरीर देकर अवगत कराया कि उसकी बहन सुनीता की 15 वर्ष पूर्व प्रेमपाल पुत्र रामजीलाल निवासी गांव कुमरौआ थाना डिबाई के साथ शादी हुई थी।

15 साल तक उसकी बहन सुनीता को कोई बच्चा ना होने पर प्रेमपाल ने अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ बृजेश नामक महिला से दूसरी शादी कर ली। वह पूर्व पति का एक बच्चा भी साथ लेकर आई थी। दूसरी शादी के बाद सुनीता के ससुराली जन लगातार सुनीता का शोषण करते रहे। 30 अप्रैल 2018 को पति प्रेमपाल, दूसरी पत्नी ब्रजेश, नंदोई सूरजपाल, नंद शिमला, ससुर रामजीलाल, सास राजवती, देवर धर्मपाल आदि ने गला दबाकर मारने का प्रयास किया। सफल न होने पर उपरोक्त लोगों ने आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की। जली अवस्था में सुनीता को अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर वह मेडिकल पहुंचा। उसकी बहन सुनीता ने पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया। उपचार के दौरान सुनीता की मृत्यु हो गई। घटना की सुनवाई अनूपशहर एडीजे कोर्ट में विचाराधीन थी। एडीजे विनीत चौधरी ने प्रेमपाल को आत्म हत्या के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास तथा बीस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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