Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बुलंदशहरFive Convicted for Deadly Attack Sentenced to 12 Years in Prison

घर में घुसकर जानलेवा हमले में पांच अभियुक्तों को 12-12 साल की कैद

अपर सत्र न्यायालय ने 2018 में कोतवाली देहात क्षेत्र में एक परिवार पर जानलेवा हमले के मामले में पांच अभियुक्तों को 12-12 साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरTue, 19 Nov 2024 11:53 PM
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अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 के न्यायाधीश शिवानंद ने वर्ष 2018 में कोतवाली देहात क्षेत्र में एक घर में घुसकर परिजनों पर जानलेवा हमले के मामले में पांच अभियुक्तों को 12-12 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ध्रुव कुमार वर्मा और भूपेन्द्र राजपूत ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नगला बंशी निवासी वादी मुकदमा पदम सिंह ने एक अप्रैल 2018 को तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि गांव निवासी आरोपी सतपाल, बिल्ली उर्फ ब्रजपाल, शीशपाल, लाला और सूरवीर दबंग प्रवृत्ति के हैं। एक अप्रैल की दोपहर को पीड़ित अपने घर पर ही अन्य परिजनों के साथ मौजूद था। तभी आरोपी अन्य लोगों के साथ पीड़ित के घर में घुस आए और अभद्रता करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों अपने हाथों में लिए लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से पीड़ित और परिजनों पर हमला कर दिया। जिसमें पीड़ित व अन्य परिजन गंभीर रुप से घायल हो गए थे। शोर होने पर अन्य लोगों को आता हुआ देख आरोपी मौके से भुगत लेने की धमकी देकर भाग निकले। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के अधिवक्तों की बहस और साक्ष्यों का अवलोकन कर पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को 12-12 साल की कैद और 70-70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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