जानलेवा हमले में दो को चार वर्ष की सजा
कोर्ट ने दो आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए चार साल की सजा और 7300 रुपये का अर्थदंड लगाया। यह घटना 11 जून 2020 को सलेमपुर थाना क्षेत्र में हुई, जब विवाद के दौरान आरोपियों ने पीड़िता के...
जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए चार साल की सजा और 7300-7300 रुपये अर्थदंड सुनाया है। अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी के अनुसार 11 जून 2020 को सलेमपुर थाना क्षेत्र निवासी वादिनी मोहरश्री ने पुलिस को तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया था कि दोपहर के समय उनके पुत्र रनवीर व छोटे के बीच बंटवारे व रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। इस बाबत उनके पुत्र छोटे व उसके पुत्र आकाश ने पीड़िता के दूसरे पुत्र रनवीर के साथ गाली गलोच की। विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडो से जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रुप से घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और दोनों नामजद आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। एडीजे 12 गोपाल जी के न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए चार वर्ष का कारावास व 7300-7300 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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