लूट के मामले में सात वर्ष, 10 माह, चार दिन का कारावास
Bulandsehar News - कोर्ट ने लूट के अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू को दोषी मानते हुए सात साल, 10 माह और चार दिन की सजा सुनाई। यह मामला दिसंबर 2016 में सलेमपुर बस अड्डे पर लूट की वारदात से जुड़ा था। अभियोजक के अनुसार, पुलिस...
कोर्ट ने लूट के अभियुक्त को दोषी मानते हुए सात साल, 10 माह और चार दिन के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक मृत्युंजय सिंह ने बताया कि दिसंबर 2016 को थाना सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव निभेड़ा निवासी कुलदीप सिंह के साथ सलेमपुर बस अड्डे पर लूट की वारदात हुई थी। मामले में सलेमपुर थाने में अहमदगढ़ के गांव पापड़ी निवासी जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र वीरपाल के खिलाफ दर्ज किया गया। पहले तो पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज किया लेकिन विवेचना के बाद मामले को लूट की धारा में तरमीम किया। पुलिस ने जांच के बाद 17 मार्च 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। आपरेशन कन्विक्शन के तहत मुकदमे की पैरवी की गई। शुक्रवार को एसीजे/एसडी अर्जुन डबास ने जितेन्द्र उर्फ जीतू को दोषी करार दिया और सात वर्ष, 10 माह व चार दिन का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया गया।
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