Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बुलंदशहरCourt Sentences Rape Accused Bobby to 7 Years and Rs 25000 Fine

दुष्कर्मी को सात साल की सजा, 25 हजार अर्थदंड

कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी बॉबी को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। पीड़िता के साथ 2012 में दुष्कर्म की घटना हुई थी, जब आरोपी ने उसे खेत में खींचकर हमला किया। मामले की जांच के बाद आरोपी के...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरSat, 23 Nov 2024 11:04 PM
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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक विजय शर्मा और कुश कुमार ने बताया कि गुलावठी थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 अप्रैल 2012 को शाम को लगभग सवा आठ बजे पीड़िता अपने घर से ताई के घर जा रही थी। तभी गांव के निवासी आरोपी बॉबी ने उसको पकड़ लिया और गेहूं के खेत में खींचकर ले गया। जहां आरोपी ने तमंचे के बल पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही धमकी दी कि घर जाकर बताया तो जान से मार देगा। शुरूआत में घटना का मुकदमा 18 अप्रैल 2012 को छे़ड़छाड़ में दर्ज किया गया, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने मुकदमे को दुषकर्म में तरमीम कर दिया। तीन जुलाई 2012 को पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ चार गवाह प्रस्तुत किए गए। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 वरूण मोहित निगम ने तमाम गवाहों के बयानात, साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त बॉबी को दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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