कुत्ते के भौंकने से नाराज मालिक पर हमले में चार पड़ोसियों को चार-चार साल की कैद
Bulandsehar News - कुत्ते के भौंकने से नाराज मालिक पर हमले में चार पड़ोसियों को चार - चार साल की कैदकुत्ते के भौंकने से नाराज मालिक पर हमले में चार पड़ोसियों को चार-चार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधश कोर्ट नंबर चार अभिमन्यु सिंह के न्यायालय ने फरवरी 2015 में स्याना क्षेत्र में कुत्ते के भौंकने से नाराज पड़ोसियों द्वारा मालिक पर जानलेवा हमले के मामले में चार अभियुक्तों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 फरवरी 2015 को कोतवाली स्याना में वादी मुकदमा रिछपाल सिंह निवासी गांव लौंगा ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका पुत्र ललित घर के सामने खड़ा हुआ था। तभी गांव निवासी विनोद उर्फ बिन्नू, उसका भाई वीरपाल, पिता होशियार सिंह व चाचा महेंद्र सिंह वहां पहुंचे और वादी के पुत्र के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। आरोपियों का कहना था कि ललित ने जो कुत्ता पाला हुआ है, वह आराोपियों को देखकर भौंकता है। वादी के पुत्र ने जब अभद्रता करने का विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडो से जानलेवा हमला कर दिया। इससे उनका पुत्र सिर पर गंभीर चोट आने से घायल हो गया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद नामजद आरोपियों के खिलाफ जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर चारों नामजद आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को चार-चार साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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