बुकिंग की राशि वापस नहीं करने पर नन्द गार्डन पर जुर्माना
Bulandsehar News - नीरज कुमार ने अपनी बेटी की शादी के लिए नंद गार्डन बैंकट हॉल में 50,000 रुपये की बुकिंग की थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण शादी टल गई। जब नंद गार्डन के मालिक ने पैसे लौटाने से इनकार किया, तो जिला...
बेटी की शादी के लिए एक व्यक्ति ने 50 हजार रुपये देकर नंद गार्डन/बैंकट हॉल बुक किया था। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के चलते शादी टल गई थी। बैंकट हॉल के संचालक और मैनेजर ने बुकिंग की रकम वापस करने से इंकार कर दिया। जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बुकिंग की रकम वापस करने के साथ-साथ 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि जहांगीराबाद निवासी नीरज कुमार उर्फ नीरज बंसल ने 15 मार्च 2020 को अपनी पुत्री की शादी के लिए 25 अप्रैल 2020 के लिए नन्द गार्डन होटल/बैंकट निकट भूड़ चौराहा बुलन्दशहर को उसके मालिक मनोज वर्मा एवं मैनेजर सोनू के द्वारा 2,50,000 रुपये में बुक किया था। साथ ही बतौर एडवांस 50, 000 रुपये जमा किये थे। बुकिंग के 09 दिन बाद ही कोविड- 19 जैसी राष्ट्रव्यापी महामारी की वजह से सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया। नीरज कुमार की पुत्री की शादी का प्रोग्राम सरकारी बाध्यताओं के कारण कैंसिल हो गया। नीरज कुमार ने पाबंदी के साथ 30 लोगों के साथ अपने निवास स्थान जहांगीराबाद में कर दी। इसके बाद नीरज कुमार ने नन्द गार्डन होटल/बैंकट के मालिक मनोज वर्मा एवं मैनेजर सोनू से अपनी अग्रिम बुकिंग धनराशि वापस मांगी। पहले तो टाल-मटोल की और बाद में रुपये देने से इंकार कर दिया। नीरज कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष/ न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सामान्य सदस्य मोहित कुमार त्यागी एव महिला सदस्य नीलम कुमारी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद नन्द गार्डन होटल के मालिक मनोज वर्मा एवं मैनेजर सोनू के पक्ष को खारिज कर उपभोक्ता नीरज कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया। नन्द गार्डन के मालिक मनोज वर्मा एवं मैनेजर सोनू को आदेश कि दिए वह 30 दिन के अन्दर नीरज कुमार को उसकी अग्रिम जमा धनराशि 50,000 रुपये को जमा करने की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु 50.000 रुपये एवं वाद व्यय के लिए 15,000 रुपये भी अदा करें। अन्यथा 30 दिन के बाद से तारीख भुगतान तक उपरोक्त समस्त धनराशि पर 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। आदेश का अनुपालन 30 दिन के अन्दर नहीं किये जाने पर नन्द गार्डन के मालिक मनोज वर्मा एवं मैनेजर सोनू के विरूद्ध धारा-72 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
लाइसेंस निरस्त करने के लिए लिखा पत्र
बुलंदशहर। जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी आदेश की एक-एक प्रति डीएम एवं मंडलायुक्त को भी प्रेषित करने के आदेश दिए गए हैं। नन्द गार्डन मैरिज होम-विवाह मण्डप को संचालित होने संबंधी लाईसेन्स को निरस्त करने के लिए हेतु जिला प्रशासन / सम्बन्धित अर्थोरिटी के अधिकारियों को अपने स्तर से संस्तुति कर लाईसेन्स निरस्त कराएं। साथ ही जनपद में चल रहे समस्त मैरिज होमों-विवाह मण्डपों एव होटलों को इस प्रकार के सख्त दिशा-निर्देश जारी करें कि वह बुकिंग होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम की पक्की रसीद उपभोक्ताओं को जारी करें। साथ ही जिला प्रशासन समय-समय पर मैरिज होम एव होटलों की इस बावत आकस्मिक चेकिंग जांच भी करायी जाए।
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