आदेश : फर्जी तरीके से निकाले गए रुपये बैंक को लौटाने होंगे
जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में बैंक कर्मचारियों द्वारा सुरेश चन्द के खाते से कूटरचित तरीके से निकाले गए 5.82 लाख रुपये को ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। बैंक को 30 दिन के भीतर यह राशि चुकानी...
बैंक कर्मचारियों द्वारा कूटरचित तरीके से खाते से 5.82 लाख रुपये निकालकर हड़प लिए। इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने निकाली गई रकम को ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि ग्राम मोहरसा निवासी सुरेश चन्द का पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मौहरसा में खाता है। बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से 5,82,000 रुपये निकाल लिये। सुरेश चन्द ने बैंक से 31-8-2022 व 03-09-2022 की सीसीटीवी कैमरे की फोटो फिल्म को रिजर्व कर लेने के लिए कहा, लेकिन बैंक ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आयोग के अध्यक्ष / न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सामान्य सदस्य मोहित कुमार त्यागी एवं महिला सदस्य नीलम कुमारी ने सुरेश चन्द की दलीलों को एकपक्षीय रूप से सुनते हुए सबूत एवं साक्ष्यों के आधार पर बैंक को दोषी पाते हुए सुरेश चन्द के पक्ष में फैसला सुनाया और बैंक को 30 दिन के अन्दर सुरेश चन्द के खाते से फर्जी एव अवैधानिक तरीके से निकाली गयी धनराशि 5,82,000 रुपये को निकासी की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज के साथ सुरेश चन्द को अदा करे। साथ ही सुरेश चन्द को आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु अंकन 50,000 रुपये एवं वादव्यय के लिए अंकन 10,000/ रुपये भी अदा करें अन्यथा 30 दिन के बाद से उपरोक्त समस्त धनराशि पर बैंक द्वारा सुरेश चन्द को 10 प्रतिशत वार्षिक व्याज भी देय होगा।
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