किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को 20 साल की कैद
Bulandsehar News - अपर सत्र न्यायाधीश तरूण कुमार सिंह ने खुर्जा में 2022 में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी रमेश चंद को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। आरोपी के खिलाफ शिकायत 9 सितंबर 2022 को...
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तरूण कुमार सिंह के न्यायालय ने वर्ष 2022 में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को विशेष लोक अभियोजक वरूण कौशिक, सुनील शर्मा एवं आशुतोष ने बताया कि वर्ष 2022 में खुर्जा नगर कोतवाली के खुर्जा जंक्शन क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। 9 सितंबर 2022 को आरोपी रमेश चंद पुत्र सुखपाल शर्मा निवासी शिव कॉलोनी के खिलाफ घटना को लेकर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा जांच कर आरोपी रमेश चंद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तरूण कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में नौ गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश तरूण कुमार सिंह ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी रमेश चंद को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त रमेश चंद को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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