बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद
Bijnor News - कोतवाली देहात क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने जुनैद और विशाल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एक...

कोतवाली देहात क्षेत्र में करीब छह महीने पूर्व छह वर्षीय बच्ची से किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट की स्पेशल जज कल्पना पांडे ने जुनैद और विशाल को दोषी पाते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया। दोनों दोषियों पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जबकि एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसका मामला किशोर न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है। विशेष अभियोजन अधिकारी भालेन्द सिंह राठौड़ और वादी के अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 7 नवंबर 2024 को वह अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ पशु चराने गई थी।
इसी बीच वह अपनी बेटी को भैंस के पास छोड़कर गांव में चल रहे मनरेगा के फोटो खिंचवाने चली गई। जब वह वापस घर पहुंची तो उसकी बेटी रो रही थी। मां के पूछने पर बच्ची ने बताया कि दो लड़के उसे लोहे का कबाड़ (कचरा) देने के बहाने बाथरुम ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। स्थानीय व्यक्तियों ने थाने पर पहुंचकर मामले की गंभीरता बताते हुए तुरंत कार्रवाई करने की मांग की थी। इस संगीन मामले में पुलिस ने तुरंत हरकत में आई और बच्ची का मेडिकल पर आकर मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान अंकित कराए। पुलिस की तफ्तीश से आधार पर जुनैद पुत्र अबरार व विशाल पुत्र अंजार और एक नाबालिग आरोपी का नाम सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों का चालान कर उन्हें जेल भेज दिया था। एक आरोपी के नाबालिग होने पर उसका मामला किशोर न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए गए। अदालत में पेश पुख्ता सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाकर सजा भुगतने के लिए उनका वारंट बनाकर जेल भेज दिया।
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