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सपा जिला कार्यालय खाली कराने को नोटिस चस्पा

Bijnor News - बिजनौर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को खाली कराने के लिए एसडीएम सदर ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि कार्यालय का स्वामित्व 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कोई...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरTue, 14 Jan 2025 12:03 AM
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बिजनौर। सपा का जिला कार्यालय खाली कराने को एसडीएम सदर की ओर से नोटिस चस्पा कराया गया है। सपा जिलाध्यक्ष तथा वक्फ मुतवल्ली के नाम जारी नोटिस के अनुसार पूर्व में यहां सीएमओ ऑफिस संचालित होता था। यह अभिलेखों में सरकारी अहाता कोठी के तौर पर दर्ज है। सपा कार्यालय के स्वामित्व को लेकर कोई साक्ष्य 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। एसडीएम सदर कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006की धारा 136 के तहत सपा जिला कार्यालय पर सोमवार को नोटिस चस्पा कराए गए। नोटिस में जिलाध्यक्ष सपा बिजनौर तथा मोहम्मद जावेद सिद्दीकी मुतवल्ली, वक्फ अलल औलाद निवासी काजीसराय, नगीना को पक्षकार बनाया गया है। एसडीएम सदर अवनीश कुमार के अनुसार पूर्व में स्वामित्व को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय बिजनौर को नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में सात सितंबर 2024 को इसे वक्फ अलल औलाद की सम्पत्ति बताते हुए 27 मई 1994 को रेन्ट कंट्रोल ऑफिसर बिजनौर द्वारा बताया गया। एसडीएम के अनुसार जवाब में दिए गए दस्तावेजों से यह भूमि भिन्न पाई गई है। यहां कभी सीएमओ ऑफिस चलता था और यह सरकारी अहाता कोठी के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। इसके चलते उक्त भूमि को खाली करना सुनिश्चित करने के लिए नोटिस दिया गया है। 15 दिन के भीतर कोई साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 के प्राविधानों के तहत संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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