बड़े बकायेदारों से वसूली को नगरपालिका ने कसी कमर
Bijnor News - नगरपालिका परिषद की बैठक में बकायादारों को एक सप्ताह में बकाया जमा करने की मोहलत दी गई। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उनकी आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। बैठक में जलकर, भूमि-भवनकर, लाइसेंस शुल्क और दुकानों...
शासन के निर्देशानुसार नगरपालिका परिषद की बैठक में एक सप्ताह के भीतर बड़े बकायेदारों को एक सप्ताह के भीतर बकाया जमा करने की मोहलत दी गई। ऐसा न करने पर संबंधित की आरसी जारी कर भू राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष इन्दिरा सिंह व ईओ विकास कुमार नगर पालिका परिषद, बिजनौर द्वारा कर-करेत्तर की वसूली की समीक्षा की गयी। बैठक में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो के अनुपालन में एक सप्ताह के अन्दर बड़े बकायादारों से जलकर, भूमि-भवनकर, लाइसेंस शुल्क व दुकानों का किराया जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। यदि एक सप्ताह के अन्तर्गत बकाया जलकर, भूमि-भवनकर, लाइसेंस शुल्क व दुकानों का किराया जमा नहीं कराया जाता है, तो उनकी आरसी जारी कर राजस्व विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी तथा बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा। नगर पालिका परिषद, बिजनौर द्वारा 39 मदो में लाइसेंस जारी किये जा रहे है। जिन प्रतिष्ठानों द्वारा लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किये जा रहा है। उन सभी को नोटिस जारी करने के लिये कार्यवाहक कर अधीक्षक सुन्दर लाल को आदेशित किया गया व अभिनव विश्नोई, राजस्व निरीक्षक / प्रभारी डिमाण्ड कलेक्शन अनुभाग को ऐसे दुकानदार जो पालिका की दुकानों का किराया जमा नहीं कर रहे है उनको सूचीबद्ध कर नोटिस जारी करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त बैठक में गोविन्द चौधरी, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, कार्यवाहक कर अधीक्षक सुन्दर लाल, ऋषिपाल सिंह राजस्व निरीक्षक, अभिनव विश्नोई, राजस्व निरीक्षक/प्रभारी डिमाण्ड कलेक्शन अनुभाग व सभी कर-संग्रहकर्ता मौजूद रहे।
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