Hindi NewsUttar-pradesh NewsBijnor NewsJunior Civil Judge Sentences Pankaj Mishra to One Year Imprisonment for Check Bounce Case

चेक बाउंस में सजा, आठ लाख जुर्माना

Bijnor News - अपर सिविल जज द्वितीय ईशा त्रिपाठी ने चेक बाउंस मामले में पंकज मिश्रा को दोषी ठहराया। पंकज को एक वर्ष की जेल और आठ लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माने की राशि से सात लाख 80 हजार रुपये वादी को...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरTue, 20 Aug 2024 10:22 PM
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अपर सिविल जज द्वितीय जूनियर डिवीजन ईशा त्रिपाठी ने चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी पंकज मिश्रा को दोषी माना है। न्यायाधीश ने आरोपी को एक वर्ष का कारावास और आठ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि से सात लाख 80 हजार रुपये वादी को देने के आदेश दिए है। धामपुर निवासी दीपक कुमार जैन मार्बल, पत्थर, टाइल्स आदि बेचने का काम करते हैं। शाहजहांपुर के कृष्णा सदन कॉलोनी निवासी पंकज मिश्रा धामपुर तहसील भवन निर्माण के लिए पत्थर, पीवीसी पाइप, फिटिंग आदि का सामान दिया था और दो लाख रुपये का भुगतान नगद किया था। पंकज धामपुर में वर्ष 2008 में ठेकेदारी कर रहा था। जबकि चार लाख से अधिक धनराशि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक दिया था। जबकि आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण उक्त चेक बाउंस हो गया था।‌ चेक बाउंस होने पर पंकज ने पुनः वादी से खाते में पर्याप्त धनराशि बताकर चेक बैंक में लगाने के लिए कहा। वादी ने उक्त चेक को अपने बैंक खाते में जमा किया, लेकिन दूसरी बार भी बैंक खाते में धनराशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इस मामले में वादी ने उक्त चेक की धनराशि वसूल करने के लिए आरोपित के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपित पंकज मिश्रा को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।

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