जानलेवा हमले में कोर्ट ने दिए रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
एससी एसटी एक्ट के तहत विशेष सत्र न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति चंद्र प्रकाश पर जानलेवा हमले के आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। चंद्र प्रकाश ने बताया कि आरोपियों ने जाति...
एससी एसटी एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी मोहम्मद अहमद अंसारी, मुकर्रम, नदीम अहमद, तसलीमा और अबरार अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थाना प्रभारी मंडावर को दिए है। बिजनौर कोतवाली नगर के गांव बगीची निवासी चंद्र प्रकाश पुत्र सोमेंद्र सिंह ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमे बताया था कि वह वंचित वर्ग से है। उसके भाई गजेंद्र की ससुराल गांव तिसोतरा थाना नांगल में है। प्रार्थी के भाई का विवाद कामराजपुर की ग्राम प्रधान तसलीमा और उसके पति मोहम्मद अहमद से चल रहा है। सात सितंबर 2024 को वादी चंद्र प्रकाश अपने साथी चूड़ामणी के साथ अपने भाई की ससुराल गांव तिसोतरा से वापस आ रहा था। इसी दौरान आरोपियों मोहम्मद अहमद अंसारी, मुकर्रम, नदीम अहमद, तसलीमा और अबरार अहमद मार्ग में मिले और वादी को रोक कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। आरोप है कि उससे जबरन कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराने लगे थे। इसका वादी चंद्र प्रकाश ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसको चाकू और लाठी डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में न्यायाधीश अवधेश कुमार ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के दिए है।
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