पात्र लोगों को दिलाया जाएगा योजना का लाभ: सीडीओ
बिजनौर में सीडीओ पूर्ण बोरा ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2024-2029 तक 2 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य है। पात्र लाभार्थियों के नाम जल्द ही आवास प्लस एप पर जोड़े जाएंगे। गांवों में...
बिजनौर। सीडीओ पूर्ण बोरा ने पत्रकारवार्ता में कहा कि भारत सरकार, ग्राम्य विकास मंत्रालय कृषि भवन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2024-2025 से 2028-2029 तक पूरे देश में लिए 2 करोड़ करोड़ आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध में शीघ्र ही आवास प्लस एप पर भारत सरकार द्वारा विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा। शनिवार को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में सीडीओ पूर्ण बोरा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जिले के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास उपलब्ध कराने के लिए गांवों में सर्वे होगा। पात्र व्यक्तियों को ही आवास दिए जाएंगे। किसी भी कीमत पर अपात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सीडीओ पूर्ण बोरा ने बताया कि 30 अगस्त तक प्रधान, सचिव और बीडीसी सदस्यों की मीटिंग कर योजना के बारे में बताया जाएगा। एक सप्ताह में ग्राम पंचायतों में बैठक होगी और लोगों को पात्र व अपात्रता की श्रेणी के बारे में बताया जाएगा। सीडीओ पूर्ण बोरा ने बताया कि पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वॉलराईटिंग करायी जाएंगी। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नये मानकों एवं चयन प्रकिया के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी।
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रता ---
ऐसा परिवार-----
1. जो आवास विहीन हो।
2 जो पन्नी, घास फूस की झोपडी या छप्पर में रहता हो।
3. जिसका एक कमरा कच्चा हो। (छत और दीवारें दोनों कच्ची हो)।
4. जिसके दो कमरें कच्चे हो ।(छत और दीवारें दोनो कच्ची हो)।
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अपात्रता---
ऐसा परिवार----
1. जिसके पास मोटरयुक्त तिपहिया, चौपहिया वाहन है।
2. जो यंत्रीकृत तिपहिया चौपहिया कृषि यंत्र धारक है।
3. जिसके किसान क्रेडिट कार्ड की केडिट लिमिट रु० 50,000 अथवा अधिक है।
4. जिसका कोई सदस्य सरकारी सेवा में है।
5. जिसका स्वंय का शासकीय पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम है।
6. जिसके किसी सदस्य की आय 15000 प्रति माह से अधिक है।
7. जो आयकर दाता है।
8. जो व्यावसायिक कर दाता है।
9. जिसके स्वामित्य में 2.5 एकड़ अथवा सिंचित भूमि है।
10. जिसके स्वामित्य में 5.0 एकड़ अथवा अधिक असिंचित भूमि है।
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