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गैंगस्टर शावेज को दो साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना

Bijnor News - बिजनौर में गैंगस्टर शावेज को गैंगस्टर एक्ट के तहत दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने उसे 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। शावेज पर कई संगीन मुकदमे दर्ज थे और वह आपराधिक गतिविधियों में...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरMon, 6 Jan 2025 11:40 PM
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बिजनौर। गैंगस्टर कोर्ट के स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश तालेवार सिंह ने बिजनौर के ग्राम टिक्कोपुर के शावेज को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दो साल के कठोर कारावास सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी शावेज पर पांच हजार रुपए जुर्माना का लगाया और जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक सलीम अख्तर ने बताया कि 30 जून 2017 की रात को कोतवाली बिजनौर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बिजनौर टिक्कोपुर निवासी शावेज पुत्र जाहिद और उसके साथी फुरकान पुत्र अख्तर निवासी सबदलपुर रेहरा को गिरफ्तार किया था। आरोपी शावेज आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है और उसके खिलाफ चोरी लूट जैसे कई संगीन मुकदमे थाने पर दर्ज हैं। आरोपी शावेज ने एक गैंग बना रखा है और इस गिरोह का सरगना खुद शावेज़ है। आसपास के क्षेत्र में आरोपी का भय बना हुआ था। सामान्य व्यक्ति इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाने या गवाही देने का साहस नहीं करता था। अदालत ने शावेज की पत्रावली फुरकान से अलग करते हुए शावेज का विचारण किया और गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 2 साल के कठोर कारावास की सजा का निर्णय सुनाया।

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