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मारपीट में तीन भाइयों सहित छह को चार-चार वर्ष की कैद

Bijnor News - कोर्ट ने वंचित वर्ग के व्यक्ति पर 6 साल पहले हुई मारपीट के मामले में तीन सगे भाइयों और तीन अन्य आरोपियों को चार-चार साल की कठोर सजा सुनाई। दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह घटना 22...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरThu, 3 April 2025 03:45 AM
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मारपीट में तीन भाइयों सहित छह को चार-चार वर्ष की कैद

एससी/ एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने वंचित वर्ग के व्यक्ति से 6 साल पहले की गई मारपीट में तीन सगे भाइयों महक सिंह उर्फ बड़े, परवेन्द उर्फ परमेन्द, टिंकू उर्फ राज सिंह, बिजनौर अगरी के योगेश उर्फ चीनू, चौकपुरी के तरूण उर्फ छोटू और ललित को दोषी पाकर चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि नहटौर थानाक्षेत्र के फुलसंदा हीरा निवासी वंचित वर्ग के अमित कुमार पुत्र खेम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि 22 जून 2019 की शाम को वह अपनी बाइक से नहटौर से होते हुए झालू चौराहे के पास से गुजर रहा था। उसके गांव के महक सिंह उर्फ बड़े, परवेन्द उर्फ प्रमेन्द्र,टिंकू उर्फ राज सिंह पुत्र रणधीर सिंह उर्फ मवासी, ललित पुत्र फकीरचंद बिजनौर अगरी के योगेश उर्फ चीनू पुत्र अरुण सिंह, हीमपुर दीपा चौकपुरी के तरुण उर्फ छोटू पुत्र जोगिंदर नेअंकित कुमार को घेर कर गाली गलौज करते हुए लात घूसों और लोहे के पंच से मारपीट कर उसे घायल कर दिया और जाति सूचक शब्दों से उसे अपमानित किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मामले की छानबीन करते हुए 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के उपरांत स्पेशल जज ने सभी छह आरोपियों सजा सुनाई।

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