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नशीली गोलियां रखने के दोषी नफासत को 3 साल की सजा

Bijnor News - एनडीपीएस एक्ट के तहत, स्योहारा के नफासत को प्रतिबंधित नशीली गोलियों के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई। पुलिस ने 15 अगस्त 2020 को गश्त के दौरान उसकी जेब से 435 नशीली गोलियां बरामद की थीं। विशेष लोक...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरSat, 5 April 2025 12:27 AM
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नशीली गोलियां रखने के दोषी नफासत को 3 साल की सजा

एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के स्पेशल अपर जिला जज प्रशांत मित्तल ने प्रतिबंधित नशीली गोलियां रखने के मामले में स्योहारा के नफासत को दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई और उसे पर तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक रितेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि स्योहारा थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर अजय सिंह और गजेंद्र सिंह तीन पुलिसकर्मी के साथ 15 अगस्त 2020 को इलाके में गश्त कर रहे थे। जैसे ही पुलिस वाले शिकारपुर नहर के पास पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति खड़ा मिला। संदेह के आधार पर उसे व्यक्ति से पूछा पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम नफासत पुत्र अब्दुल्ला वहिद रवाना शिकारपुर स्योहारा बताया। पुलिस वालों ने उसकी तलाशी लिए तो उसकी जेब से 435 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद हुई थी। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली गोलियां रखने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत उसका चालान कर उसे जेल भेज दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान नफासत को दोषी पाकर सजा सुनाई।

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