Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बिजनौरCourt Denies Bail in Dowry Death Case of Shivani Husband Accused

दहेज हत्या में पति की जमानत याचिका निरस्त

बिजनौर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने शिवानी के दहेज हत्या मामले में उसके पति की जमानत याचिका निरस्त कर दी। शिवानी की मृत्यु एक अगस्त 2024 को ससुराल में हुई थी। वादी ने पति, सास और ससुर के...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरWed, 9 Oct 2024 09:54 PM
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बिजनौर। जिलाा एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने शिवानी दहेज हत्या में पति की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। वादी को उसकी पुत्री एक अगस्त 2024 को ससुराल में मृत अवस्था में मिली थी। वादी ने मामले में पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डीजीसी वरूण राजपूत ने बताया कि थाना मंडावली के ग्राम सबलगढ़ निवासी रामरतन ने थाना कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे बताया था कि उसकी पुत्री शिवानी की शादी 30 मई 2021 को अनिकेत निवासी ग्राम करौंदा कोतवाली देहात से हुई थी। उन्होंने शादी में काफी दान दहेज दिया था। शादी में करीब 12 लाख रुपये खर्च हुए थे। इसके बावजूद पति अनिकेत और उसके परिजन खुश नहीं थी। आरोप है कि वह दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करते थे। इसके लिए वह उनकी पुत्री शिवानी को आए दिन प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि एक अगस्त 2024 की रात ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर शिवानी से मारपीट की थी। जब वह शिवानी के ससुराल पहुंचे तो शिवानी की मौत हो चुकी थी। इस पर शिवानी के पिता ने पति अनिकेत, सास ससुर आदि पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में दहेज हत्या को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए पति अनिकेत की जमानत निरस्त कर दी है

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