Hindi NewsUttar-pradesh NewsBijnor News10-Year Sentence for Guilty in Minor Rape Case in Bijnor

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने पर दस साल सजा

Bijnor News - बिजनौर में पॉक्सो अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी गौरव को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। पीड़िता की रिपोर्ट के बाद आरोपी को...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरThu, 17 Oct 2024 12:00 AM
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बिजनौर। पॉक्सो अदालत के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि मंडावर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की सूचना थाना मंडावर में दी थी। बेटी क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा नौ की छात्रा है और 27 सितंबर 2021 को लापता हो गए गई थी। पुलिस ने नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम गुनियापुर निवासी गौरव पुत्र महेंद्र सिंह के कब्जे से किशोरी को बरामद किया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयान में किशोरी ने बताया कि आरोपी गौरव उसको बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया था। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कई गवाह पेश किए। कोर्ट ने बुधवार को साक्ष्यों के आधार पर गौरव को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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