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इस जिले के डीएम-एसपी को बड़ी राहत, अवमानना की कार्यवाही पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

  • हाईकोर्ट ने सपा नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर व अन्य के खिलाफ हत्या के मामले में चल रहे, एक विचारण की कार्यवाही के दौरान बलरामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा डीएम व एसपी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही के लिए मामला हाईकोर्ट के भेजने व जवाब तलब करने संबधी आदेश पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, विधि संवाददाताFri, 28 March 2025 02:18 PM
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इस जिले के डीएम-एसपी को बड़ी राहत, अवमानना की कार्यवाही पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर व अन्य के खिलाफ हत्या के मामले में चल रहे, एक विचारण की कार्यवाही के दौरान बलरामपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जिले के डीएम व एसपी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही के लिए मामला हाईकोर्ट के भेजने व जवाब तलब करने संबधी आदेश पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही न्यायालय ने रिजवान जहीर व अन्य अभियुक्तों को नोटिस भी जारी किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवायी करते हुए पारित किया। इस मामले में अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने याचिका पर तत्काल सुनवायी करने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। दरअसल बलरामपुर जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में रिजवान जहीर व अन्य के खिलाफ हत्या के एक मामले का विचारण चल रहा है, साथ ही गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी सुनवायी चल रही है।

पुलिस ने विशेष अदालत के सामने अर्जी देते हुए कहा कि चूंकि गैंगस्टर एक्ट में प्रावधान है कि यदि गैगस्टर के साथ-साथ किसी अभियुक्त के खिलाफ अन्य धाराओं में और भी केस चल रहे हैं तो पहले गैंगस्टर एक्ट के केस की सुनवायी होगी और अन्य मामलों की सुनवायी रुकी रहेगी, लिहाजा रिजवान जहीर व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में विचारण के चलने के दौरान हत्या के मामले में चल रहे विचारण को रोक दिया जाय।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस की इस अर्जी पर विशेष अदालत नाराज हो गयी और 13 जनवरी व 21 मार्च 2025 को आदेश पारित करके डीएम व एसपी से जवाब तलब कर लिया कि क्यों न पुलिस की उक्त अर्जी को अवमाननाजनक मानते हुए, कार्यवाही के लिए प्रकरण को हाईकोर्ट संदर्भित कर दिया जाय। न्यायालय ने पाया कि मामले में विचार की आवश्यकता है और यह कहते हुए, विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी।

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