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गैर इरादतन हत्या में आठ को दस-दस वर्ष की सजा

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Newswrap हिन्दुस्तान, भदोहीTue, 25 Feb 2025 01:01 AM
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गैर इरादतन हत्या में आठ को दस-दस वर्ष की सजा

भदोही, संवाददाता।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी को अधिकतम एवं त्वरित दंडात्का कार्यवाही को विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुरानी रंजिश को लेकर लाठी-डंडा से हमला कर गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आठ अभियुक्तों को दस-दस वर्ष कारावास संग 32 हजार अर्थदंड से दंडित की।

एसपी अभिमन्यु मांगलिक की माने तो आपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित दंडात्मक कार्यवाही को विशेष अभियान चल रहा है। इसी क्रम में गोपीगंज थाना क्षेत्र के आरोपियों द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा के पिता पर पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडों से हमला गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल की मौत हो गई थी। पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में अभियोग संबंधित धारा में पंजीकृत हुआ था। स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपीगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।

पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी विनय बिन्द की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा एक राय होकर लाठी डंडे से हमला कर गैर इरादतन हत्या करने के दोषी कुल आठ अभियुक्तों को दस-दस वर्ष कारावास संग अर्थदंड से दंडित की गई।

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