Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़भदोहीConviction in Bhadohi 20 Years Imprisonment for Minor Rape Case

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

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Newswrap हिन्दुस्तान, भदोहीFri, 18 Oct 2024 12:59 AM
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भदोही, संवाददाता।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चि्ह्तित मामलों में दोषियों को कम समय में सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को नाबालिग को बहला फुसला कर भगाकर दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 54 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

अपर पुलिस अधीक्षक डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि भदोही कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गत वर्ष 20 अप्रैल को तहरीर दिया था। आरोप लगाया था कि 15 साल की बेटी को बहला फुसला कर भगाने के बाद आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 87/2023 धारा-363, 366, 376(2)एन भादवि तथा 5(एल)/6 व 5्न(्र्र)/6 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था। किशोरी को बरामद करने के साथ मेडिकल एवं बयान आदि कराया गया था। उसके बाद से लगातार मामले की पैरवी कोर्ट में पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) डा. अश्वनी कुमार मिश्रा कर रहे थे। जिस पर न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम, ज्ञानपुर ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी अभियुक्त सुनील गौतम निवासी निजामपुर मोहिनी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को दोषी पाया। कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा एवं 54 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी।

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