क्षेत्रीय प्रबंधक केनरा बैंक पर पांच हजार रुपये जुर्माना
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भदोही, संवाददाता। खाताधारक के खाते से गलत तरीके से धनराशि डेबिट करने के मामले को जिला उपभोक्ता आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने बैंक की सेवा में कमी मानते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक केनरा बैंक पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही तरीके से काटी गई धनराशि 75843 को दो माह में वापस करने को कहा। 27 दिसंबर 2021 से निर्णय और आदेश की तिथि तक उक्त धनराशि पर छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करना होगा।
आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि शाह मोहम्मद निवासी बाजार सरदार खान, डाकखाना भदोही ने शाखा प्रबंधक केनरा बैंक शाखा रेवडा परसपुर डाक खाना भदोही और क्षेत्रीय प्रबंधक केनरा बैंक मंडलीय कार्यालय गोमती नगर लखनऊ को पक्षकार बनाया था। 17 नवंबर 2023 को शिकायत दाखिल की थी। ग्राहक के ऋण खाता के बाबत नोड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने के बाद 75843 परिवादी के खाते से डेबिट कर लिए गए थे। जिससे परिवादी को मानसिक पीड़ा हुई। उपभोक्ता के द्वारा ऋण खाते से संबंधित समस्त धनराशि ओटीएस स्कीम के तहत एक मुफ्त जमा कर दी गई थी। उसके बाद नोड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर बैंक के द्वारा परिवादी के लोन खाते से 75843 रुपए पेनल्टी इंटरेस्ट के रूप में अधिरोपित करते हुए धनराशि काटी गई थी जिससे परिवादी के साथ सेवा में कमी की गई थी।
उपभोक्ता अदालत के द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी की गई। जिस पर विपक्षी के द्वारा कोई जवाब देही दाखिल नहीं किया गया। ऐसे में मामला एक तरफ चला। शपथ पत्र और लिखित बहस दाखिल की गई। कोर्ट ने मुकदमा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी बैंक को आदेशित किया कि निर्णय और आदेश के दो माह के अंदर 75843 और धनराशि पर 27 दिसंबर 2021 से निर्णय और आदेश की तिथि तक छह फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज अदा करें। इसके अलावा जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ ने बैंक के द्वारा की गई सेवा में कमी के लिए पांच हजार मुकदमा खर्च के रूप में भी बैंक को अदा करने का आदेश दिया। अदालत द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत केनरा बैंक के द्वारा धनराशि मय ब्याज सहित अदा नहीं किया गया तो नौ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज भी पाने का अधिकारी होगा।
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