शादी में ईंट मारपीट किया था घायल, पांच साल की सजा
Bhadoni News - शादी में ईंट मारपीट किया था घायल, पांच साल की सजा क क कक क क क क क क क
भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चि्ह्तित मामलों में दोषियों को सजा देने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को ईंट मार कर गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के दोषी को पांच साल की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अपर पुलिस अधीक्षक डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि 14 मई 2016 को औराई थाने में तहरीर दिया गया था। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान छत से ईंट मारकर पीड़िता को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 111/2016 धारा-308, 323, 336 भादवि के तहत दर्ज किया गया था। मामले की जांच करके साक्ष्यों को न्यायालय में पेश किया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा डीजीसी मुकेश उपाध्याय की पैरवी पर शुक्रवार को फैसला आया। न्यायालय सत्र न्यायाधीश भदोही दुर्गनारायण सिंह द्वारा ईंट मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ गुड्डू निवासी-पश्चिम मोहल्ला घाटमपुर, माधोसिंह को धारा-323, 336, 308 भादवि में पांच साल की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की धनराशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को प्रदान किया जाएगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।