Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बस्तीMinor Molestation Case 5-Year Imprisonment and Fine for Accused

नाबालिग से छेड़खानी पर पांच साल की सजा

बस्ती में विशेष सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष की कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने रात में उसके सोते...

Newswrap हिन्दुस्तान, बस्तीThu, 24 Oct 2024 11:56 AM
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बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी, अरुण श्रीवास्तव, अरविंद पांडेय व अखिलेश दुबे ने अदालत को बताया कि हर्रैया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने थाने में केस दर्ज कराते हुए कहा है कि उसका पति बाहर रहता है, वह बच्चों के साथ घर पर रहती है। 15 मई 2015 को वह मायके चली गई थी। घर पर 13 वर्षीय बेटा व 10 वर्षीय बेटी मौजूद थी। रात 11 बजे गांव का दिलीप उसके घर आया और सो रही बेटी की चारपाई पर बैठकर छेड़छाड़ करने लगा।

बेटी जग गई तो दिलीप चारपाई के पास खड़े होकर बेटी को बुलाने लगा। इसी बीच बेटा भी जग गया और दोनों बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया। आरोपी भागकर दूसरे के घर में घुस गया। गांव के लोगों ने दिलीप को पहचाना और पुलिस के हवाले कर दिया।

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