रिश्तों को कलंकित करने वाले दादा को मिली 20 साल की कैद
विशेष न्यायाधीश पोक्सा एक्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दादा लक्ष्मण को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। 24 अगस्त 2021 को किशोरी की दादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई...
बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पोक्सा एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दादा को सजा दी है। उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मिली है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी ने अदालत को बताया कि पैकोलिया थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी की दादी ने पैकोलिया थाने में 24 अगस्त 2021 को तहरीर देकर केस दर्ज कराया। उसने बताया कि उसके एक बेटा व एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, उसके बेटे की शादी हुई। कुछ दिनों बाद बेटा-बहू दोनों की मौत हो गई। इन दोनों एक तीन साल की लड़की है, जिसका मैं लालन-पालन करने लगी। अब वह 13 साल की हो गई।
19 अगस्त 2021 को दादी कोविड का टीका लगवाने गई थी। जब वह दिन में तीन बजे वापस आई तो उसकी नतिनी ने रो-रो कर बताया कि दादू लक्ष्मण ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। वह शोर मचाने लगी तो धमकाया कि चिल्लाओगी तो जान से मार दूंगा। दादा पहले भी चार-पांच बाद रेप कर चुका था, जिसे दादी ने देखा था। लोक लाज के डर से यह बात किसी को नहीं बताई थी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी लक्ष्मण के विरुद्ध केस दर्ज किया। उसके खिलाफ अन्य आईपीसी की धाराओं के साथ पोक्सो एक्ट भी लगा। पुलिस ने आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। उसके बाद आरोपी लक्ष्मण को दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा दी।
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