बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के फैसले पर रोक
Basti News - बस्ती। पूर्व महामंत्री शिवपूजन मिश्र को यूपी बार काउंसिल द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से राहत मिली है। केंद्रीय काउंसिल ने यूपी बार काउंसिल के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है।...
बस्ती। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से पांच वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किए गए पूर्व महामंत्री शिवपूजन मिश्र को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय काउंसिल ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2024 को होगी। दो स्थानीय अधिवक्ता वीरेंद्र नाथ पांडेय व पावेंद्र गिरी ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में शिकायत की थी। सुनवाई के बाद शिवपूजन मिश्र को हर प्रकार की गतिविधियों से पांच साल के लिए रोक लगा दिया था। प्रदेश काउंसिल के आदेश के विरूद्ध 30 अगस्त को शिव पूजन मिश्रा ने केन्द्रीय संस्था में चुनौती दिया था। वहां से फौरी राहत मिल गई है।
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