डीएम ने दी मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति
Basti News - कप्तानगंज थानाक्षेत्र के गड़हा गौतम में नकली यूरिया फ्यूल फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की अनुमति डीएम ने दी है। मौके से 62 खाली...
बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। हाईवे किनारे कप्तानगंज थानाक्षेत्र के गड़हा गौतम के पास मिली नकली यूरिया फ्यूल फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत के मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति डीएम ने दे दी है। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी के स्तर से एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम मौर्य ने बताया की मौके पर मिली वस्तुओं की सूची बनाकर रिपोर्ट डीएम को भेजी गई। डीएम ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति मांगा। डीएम स्तर से अनुमति मिल गई है। अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर क्षेत्रीय थाने को भेजी जा रही है। यह मुकदमा प्लांट संचालक के नाम पर दर्ज कराया जाए, जिसने भवन का एग्रीमेंट कराया है। बताते चलें कि नकली यूरिया फ्यूल बनाने की फैक्ट्री की सूचना पर नायब तहसीलदार, जिला कृषि अधिकारी और पुलिस की टीम ने छापा मारा था। मौके से फैक्ट्री संचालक भाग गया था। मौके से 62 खाली बोरी यूरिया की मिली थी, जो सब्सिडी वाली थी। एक ब्रांडेड कंपनी की यूरिया फ्यूल भरने वाली बाल्टियां मिली थी। यूरिया फ्यूल की टंकियां मिली थी। मौके पर एक हजार लीटर क्षमता वाली चार टंकियां मिली थी। आरओ प्लांट भी बरामद हुआ था। भवन के स्वामी अरुण कुमार सिंह हैं, जिन्होंने अरविन्द तिवारी के नाम से एग्रीमेंट किया था।
यूरिया और फ्यूल की मात्रा को लेकर उठे सवाल
मौके पर कमरे में बिखरी हुई यूरिया खाद दिखी थी। जिसका फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन इस यूरिया का सैंपल नहीं लिया गया था। इसके अलावा मौके पर नकली यूरिया फ्यूल फैक्ट्री में कितना फ्यूल मिला, इसका भी जिक्र नहीं सामने आया। इसको लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सोशल मीडिया में लोगों ने सवाल उठाया। इस बाबत पूछे जाने पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम मौर्य ने कहा कि मौके पर बिखरी यूरिया की जो मात्रा थी, उससे सैंपल नहीं लिया जा सकता था। उसके लिए कम से कम डेढ़ किला यूरिया मिलना चाहिए। जहां तक यूरिया फ्यूल का सवाल है तो उसकी जांच करना मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है।
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